संविधान संशोधन विधेयक (117वां) राज्यसभा में 10 के मुकाबले 206 मतों से पारित

India Current Affairs 2012. राज्यसभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक (117 वां)...

Dec 18, 2012, 15:09 IST

राज्यसभाराज्यसभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक (117 वां) को 17 दिसंबर 2012 को पारित कर दिया. 117वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा में कुल 216 सदस्य मौजूद थे. विधेयक के समर्थन में 206 मत पड़े, जबकि विरोध में कुल 10 सदस्यों ने मत डाले. विधेयक पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है.

संविधान (117वां संशोधन) विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4 ए) के स्थान पर नया प्रावधान होगा. इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि संविधान के तहत अधिसूचित सभी एससी और एसटी को पिछड़ा माना जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत एससी और एसटी के दावों का प्रशासन की कुशलता बरकरार रखने के साथ तालमेल रहना चाहिए.

कार्मिक राज्यमंत्री वी नारायणसामी के अनुसार आरक्षण साढ़े बाईस प्रतिशत तक होगा जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राप्त है. इस बिल का वर्ष 1995 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं होना है. सभी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं तथा सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और शिवसेना को छोड़कर सभी दल विधेयक का समर्थन करने पर सहमत हुए थे.

सरकार को यह संविधान संशोधन विधेयक लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अप्रैल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठता नियमों को खारिज कर दिया था, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान था.

विदित हो कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते.

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