केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2015 को सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक के मसौदे का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा. इस विधेयक में अनेक सुधारों का जिक्र किया गया है जिसके तहत सड़कों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने (पेनाल्टी) में वृद्धि करना शामिल है.
जुर्माने की राशि वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में उल्लेखित अर्थदण्ड से बहुत ज्यादा निर्धारित की गई है. जुर्माना दरअसल वर्गीकृत पेनाल्टी के साथ-साथ जेल की सजा, नाम उजागर कर शर्मसार करने, सामुदायिक सेवा इत्यादि के रूप में भी शामिल किया गया है.
विदित हो कि बार-बार अपराध करने की स्थिति में जुर्माना राशि बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें शामिल है. इसके साथ ही विभिन्न अपराधों के लिए 'अवगुण अंक' भी दिए जाएंगे जिनके आधार पर लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है.
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