सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा के वैज्ञानिक पैनल में खाद्य उद्योग से जुड़े लोगों के शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को नए पैनल गठित करने का निर्देश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी व न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश 8 फरवरी 2011 को दिया.
ज्ञातव्य हो कि खाद्य सुरक्षा के वैज्ञानिक पैनल का गठन वर्ष 2008 में किया गया था. क़ानूनी तौर पर पैनल में स्वतंत्र वैज्ञानिक शामिल किए जाने का प्रावधान है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी व न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसा नहीं करके कानून का उलंघन किया गया.
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