सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि उन आपराधिक मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए जिनमें जांच व अन्य कार्यवाही पर रोक लगी है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने का भी आदेश दिया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में देश के सभी उच्च न्यायालयों से ऐसे आपराधिक मामलों का ब्योरा मांगा है जिनमें आगे की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है. पीठ ने गंभीर अपराधों के मामलों में लंबे समय तक रोक आदेश जारी रहने पर तर्क देते हुए बताया कि इससे मामले से जुड़े साक्ष्य समाप्त हो सकते हैं.
ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2009 में इम्तियाज अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय में इससे संबंधित याचिका दाखिल की थी. इस पर सुनवाई के दौरान जनवरी 2010 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों से उन आपराधिक मामलों का ब्योरा मांगा था जिनमें ट्रायल व जांच पर रोक लगी है.
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