भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच करने हेतु सीबीआई को 9 मई 2014 को आदेश दिया. यह घोटाला पश्चिम बंगाल, ओडीशा और असम में किया गया था. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को ओडीशा के पोंजी योजना घोटाले की जांच करने का भी आदेश दिया. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की एजेंसियों को सीबीआई की सहायता के बाबत निर्देश भी दिए.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अपनी जांच के दौरान सीबीआई पश्चिम बंगाल में शारदा कंपनी के साथ इस घोटाले में कथित रूप से शामिल ओडीशा के 44 कंपनियों से भी पूछताछ करेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश शारदा घोटाले मामले में तीन याचिकाओं (पश्चिम बंगाल से दो और ओडीशा से एक) की सुनावई के दौरान दिया.
आदेश न्यायमूर्ति न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया. पीठ ने कहा कि अंतर– राज्य जटिलताओं और इस मामले में गहरी साजिश के बड़े कोण को देखते हुए इसकी जांच प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा कराया जाना जरुरी है.

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