सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों को देशभर की जेलों तथा पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया. यह निर्णय हिरासत के दौरान कैदियों की मौत तथा अन्य अपराधिक वारदातों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिया गया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर तथा न्यायमूर्ति आर. बानुमति की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे एक साल के भीतर लगाए जाएं.
कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम दो महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति ठाकुर ने राज्य सरकारों को मानवाधिकार आयोग से संबंधित रिक्तियों को तीन माह के भीतर भरने का आदेश भी दिया है.
न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्य मानवाधिकार के गठन का आदेश दिया. गौरतलब है कि दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के पास अपना मानवाधिकार आयोग नहीं है.
न्यायालय ने यह आदेश दिलीप के. बासु की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें जेलों में सुधार और राज्य मानवाधिकार आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया था.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation