भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI: Securities and Exchange Board of India, सेबी) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 500 करोड़ रुपये तक के आइपीओ को मंजूरी देने का अधिकार दिया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के इस निर्णय के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय अपने अंतर्गत आने वाली उन कंपनियों के आइपीओ प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे, जो बाजार से 500 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने की योजना बना रही हैं.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष यूके सिन्हा ने दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते समय इस निर्णय की घोषणा की. इस निर्णय के तहत 500 करोड़ रुपये तक का आइपीओ लाने वाली कंपनियों को मसौदा दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उस क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल करना होगा, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है.
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