हरियाणा राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2011 को विधायकों का वेतन दोगुना करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही राज्य में तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी, वर्क-चार्ज एवं पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत श्रेणी- ख, ग एवं घ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय भी लिया.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों के वेतन को 1 अप्रैल 2011 से 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी. हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य में तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी, वर्क-चार्ज एवं पार्ट टाइम आधार पर 10 अप्रैल 2006 तक कम से कम 10 वर्ष के लिए लगातार स्वीकृत पदों पर कार्यरत तथा वर्तमान में भी कार्यरत श्रेणी- ख, ग एवं घ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय भी लिया.
राज्य सरकार ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी. संशोधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2010 के तहत फरीदाबाद-बल्लभगढ़ नियंत्रित क्षेत्र-2011 और बहादुरगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, धरुहेरा, बवाल तथा पानीपत में प्रति एकड़ 25 लाख रुपये फ्लोर दर तय किया गया. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य जिलों के लिए प्रति एकड़ 16 लाख रुपये फ्लोर दर तय किया गया.
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