नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 23 अप्रैल 2014 को हवाई उड़ान के दौरान सेलफोन के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी.
डीजीसीए ने इस सुविधा को प्रदान करने हेतु वायु सुरक्षा से संबंधित अपने सीएआर धारा 5, श्रेणी 10, भाग 1 में संशोधन किया और सेलफोन सहित पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (पीईडी) के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया.
पीईडी का उपयोग गैर-प्रसारण प्रणाली में होगा जिसे आमतौर पर उड़ान/हवाई जहाज प्रणाली (Flight mode) कहा जाता है.
डीजीसीए के संशोधित सीएआर में सभी विमान ऑपरेटरों को यह निर्देश भी हैं कि वे पीईडी के कारण हुए किसी संदिग्ध या पुष्ट पीईडी हस्तक्षेप, धुआं या आग के मामले की रिपोर्ट महानिदेशक नागर विमानन को भेजेंगे. इसमें चालक दल के प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश भी हैं.
विदित हो कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ 17 अप्रैल 2014 को हुई बैठक में विमान ऑपरेटरों ने उड़ान/हवाई जहाज प्रणाली (Flight mode) में उड़ान के सभी चरणों के दौरान पीईडी के उपयोग की अनुमति देने की मांग की थी. जिसके बाद डीजीसीए ने संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के नये और वर्तमान विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग की जांच की जिसमें एफएए और ईएएसए विनियमों के अंतर्गत हवाई जहाज प्रणाली में उड़ान के सभी चरणों में पीईडी के उपयोग की अनुमति है.

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