राज्यों में क्यों होती है राज्य लोक सेवा आयोग की जरूरत, जानें

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है और भारत के संविधान ने इसे स्वायत्त निकायों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था। 

Aug 2, 2023, 10:36 IST
राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है और भारत के संविधान ने इसे स्वायत्त निकायों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया है।

राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस लेख के माध्यम से हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। 

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। आयोग के नियुक्त सदस्यों में से आधे को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक पद पर रहना चाहिए।

संविधान ने आयोग की ताकत निर्दिष्ट नहीं की है। राज्यपाल को आयोग के सदस्यों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है।

 

राज्यपाल आयोग के सदस्यों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं यदि:

-आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है।

-आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है।

ऐसा सदस्य तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जब तक कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति कार्यालय के कर्तव्यों में को नहीं करता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करता है। 

कार्यकाल

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। सदस्य कार्यकाल के बीच में राज्यपाल को अपना इस्तीफा संबोधित करके इस्तीफा दे सकते हैं।

कर्तव्य एवं कार्य

-यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

-नीचे दिए गए मामलों पर इससे परामर्श किया जाता है:

(A) सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामले।

(B) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने में और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर पालन किए जाने वाले सिद्धांत।

(C) नागरिक क्षमता में भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले, जिनमें ऐसे मामलों से संबंधित स्मारक या याचिकाएं शामिल हैं।

(D) किसी सिविल सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में किए गए कार्यों या किए जाने वाले कार्यों के संबंध में उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही का बचाव करने में किए गए खर्च का कोई भी दावा।

(E) भारत सरकार के अधीन सेवा करते समय किसी व्यक्ति को लगी चोटों के संबंध में पेंशन के लिए कोई दावा और ऐसे किसी पुरस्कार की राशि के बारे में कोई प्रश्न।

(F) कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामला।

(G) यह प्रतिवर्ष राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

राज्य विधायिका राज्य की सेवाओं से संबंधित आयोग को अतिरिक्त कार्य प्रदान कर सकती है। यह किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा गठित अन्य निकाय कॉर्पोरेट या किसी सार्वजनिक संस्थान की कार्मिक प्रणाली को अपने अधीन रखकर राज्य सेवा आयोग के कार्य का विस्तार भी कर सकता है।

अपने प्रदर्शन के संबंध में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। इसके बाद राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

साथ ही एक ज्ञापन के साथ उन मामलों को समझाते हैं, जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था और अस्वीकृति का कारण बताया गया था।

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Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

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