भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश में यह पर्व सिर्फ पर्व तक नहीं है, बल्कि इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इस पर्व को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि, यह वह दिन है, जिस दिन देश से पराधीनता पूरी तरह से खत्म हो गई थी और देश में नया सूर्योदय हुआ था।
स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही घरों से लेकर निजी व सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरना शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में कुछ गाड़ियों पर हमें राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है ? इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में किन गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है।
किन लोगों के पास है गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सबसे पहले साफ ध्वज होना चाहिए। साथ ही ध्वज किसी भी तरफ से फटा नहीं होना चाहिए। भारत में इन लोगों को गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति हैः
-राष्ट्रपति
-उपराष्ट्रपति
-राज्यपाल और उपराज्यपाल
-भारतीय मिशन पदों के प्रमुख
-प्रधानमंत्री
-कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या संघ मंत्री
-राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री
-लोकसभा अध्यक्ष
-राज्यसभा उपाध्यक्ष
-लोकसभा उपाध्यक्ष
-भारत के मुख्य न्यायाधीश
-उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
-उच्चतम न्यायलयों के न्ययाधीश
निजी वाहन पर झंडा फहराने पर यह है जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपमान माना जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्र गान का अपमान करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
क्या रात में फहरा सकते हैं झंडा
अब सवाल है कि क्या आप रात में झंडा फहरा सकते हैं, तो आपको बता दें कि पहले सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते थे। हालांकि, साल 2022 में सरकार की ओर से इस नियम में बदलाव किए गए और अब रात में भी झंडा फहराया जा सकता है।
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