देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरह के लॉ ऑफिसर्स आते हैं जिनमें से एक पब्लिक प्रोसेक्यूटर होता है. इनका मुख्य काम अपराधिक मामलों में सस्पेक्टेड क्रिमिनल के अगेंस्ट सरकार का पक्ष कोर्ट में पेश करना होता है. आज के दौर में पब्लिक प्रोसेक्यूटर का जॉब काफी अहम और इसमें जॉब की काफी अवसर हैं.
अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और पब्लिक प्रोसेक्यूटर बनना चाहते हैं तो जरूरी है आप भारत के नागरिक हों और आपके पास लॉ की डिग्री हो. साथ ही 3 से 7 साल का वकालत का अनुभव हो. पब्लिक प्रोसेक्यूटर की जॉब करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये आप उपर दी गई वीडियो के जरिए जान सकते हैं.
हरेक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील या न्यायिक कार्यवाही करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा प्रोवीजन ऑफ़ सेक्शन 24 की सीआएपीसी 1972 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है. राज्य सरकार द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है. न्यायिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने के लिए एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी एक डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया जा सकता है.
आवश्यकतानुसार यूपीएससी भी पब्लिक प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करती है इसके लिए अभ्यर्थियों को यूपीएससी की संबंधित परीक्षा में अपीयर होना पड़ता है. परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को मेरिट बेसिस पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है. उपर दी गई वीडियो के जरिए आप पब्लिक प्रोसेक्यूटर के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं.
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