यूपी सरकार ने सरकारी नौकरी के नियमों बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को तीन माह के नोटिस पर अनिवार्य सेवानिवृति दी जा सकती है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 31 जुलाई, 2017 तक राज्य सरकार के 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी अधिकारियों के कार्य परफॉरमेंस का रिव्यु करने का आदेश दिया है.
माननीय मुख्य मंत्री के आदेश के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी “नॉन परफोर्मिंग” या “दागी” अधिकारियों को 3 महीने के नोटिस पर अनिवार्य तौर पर रिटायर कर दिया जायेगा. बीते गुरुवार (Thirsday) को यूपी के नये मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए सरकार की ओर से अधिकारी को 3 महीने का नोटिस जारी करते हुए कोई कारण नही बताया जाएगा.
आप को यह भी बता दें कि केंद्र में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जन हित में 50 वर्ष से अधिक आयु के केद्रीय अधिकारियों के ऐसे रिव्यु कर रही है जिनमें से कुछ को रिटायर कर दिया गया है. मोदी सरकार प्रशानिक व्यवस्था में सुधार लाने के एक ठोस उपाय के तौर पर 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी नॉन परफोर्मिंग अधिकारियों को बिना कारण बताये 3 महीने के नोटिस पर अनिवार्य रिटायरमेंट दे रही है जबकि रिटायरमेंट की सामान्य आयु 60 वर्ष है.
केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीने में 50 वर्ष से अधिक आयु के 30 ग्रुप ए और 99 ग्रुप बी के अधिकारियों को रिटायर कर दिया है और कई अन्य बड़े अधिकारियों का पेर्र्फोर्मांस रिकॉर्ड लगातार स्कैन किया जा रहा है.
योगी सरकार के इस कदम से यूपी के प्रशासनिक तबके में हडकंप मच गया है लेकिन इस आदेश से यूपी की लगातार बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा.
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