एसएससी ने कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा के लिए अपनी भर्ती की घोषणा कर दी है और 15 अप्रैल 2017 से ही इन पदों के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरु कर दिया है. आवेदन 5 मई 2017 तक किया जा सकेगा. पेपर–। के लिए ऑनलाइन परीक्षा 15 जून 2017 को आयोजित की जाएगी और पेपर– ।। ऑफलाइन होगा और उसी दिन आयोजिक किया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, आपको उपरी स्वीकार्य आयु सीमा और इन पदों के लिए आयु सीमा में छूट के बारे में जरूर पता होना चाहिए|
- आयु सीमाः 01.01.2017 को अधिकतम 30 वर्ष
- मैट्रिक के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि या संबंधित प्राधिकरण द्वारा इसके समकक्ष जारी किए गए प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि पर विचार किया जाएगा|
यदि आपकी उम्र निर्धारित आयु सीमा से अधिक है और आप नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित किसी श्रेणी के तहत आते हैं, तो आप निर्धारित समय तक आयु सीमा में छूट का दावा कर सकते हैं या उसके पात्र हैं|
निम्नलिखित तालिका में संबंधित जानकारी देखें–
कोड | श्रेणी | उच्चतम आयु सीमा के परे स्वीकार्य उम्र |
1. | एससी/एसटी | 5 वर्ष |
2. | ओबीसी | 3 वर्ष |
3. | पीएच (ओएच/एचएच) | 10 वर्ष |
4. | पीएच (ओएच/एचएच)$ ओबीसी | 13 वर्ष |
5. | पीएच (ओएच/एचएच)$ एससी/एसटी | 15 वर्ष |
6. | पूर्व– सैनिक | आवेदन करने की अंतिम तारीख को वास्तविक उम्र में से सेना में की गई नौकरी की अवधि को घटनाने के बाद अनारक्षित/ सामान्य के लिए 03 वर्ष, ओबीसी के लिए 06 वर्ष और एसएसी/एसटी के लिए 08 वर्ष |
7. | केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन करने की अंतिम तारीख तक 3 वर्ष नियमित और लगातार सेवा से कम काम न किया हो | अनारक्षित/ सामान्य के लिए 05 वर्ष ओबीसी के लिए 08 वर्ष एससी/ एसटी के लिए 10 वर्ष |
8. | उम्मीदवार जो जम्मू और कश्मीर राज्य के मूल निवासी हों | अनारक्षित/ सामान्य के लिए 05 वर्ष ओबीसी के लिए 08 वर्ष एससी/ एसटी के लिए 10 वर्ष |
9. | रक्षा कर्मी जो किसी विदेशी मिशन या अशांत क्षेत्र में अक्षम हुआ हो और जिस वजह से उसकी सेना की सेवा समाप्त कर दी गई हो | अनारक्षित/ सामान्य के लिए 05 वर्ष ओबीसी के लिए 08 वर्ष एससी/ एसटी के लिए 10 वर्ष |
उपरोक्त शर्तें जाति आधारित छूट देती हैं, इसलिए सिर्फ वैसे उम्मीदवार जो अपना जाति प्रमाणपत्र संबंधित चयन पैनल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें, को ही आयु सीमा में छूट मिलेगी. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही सिर्फ वैध होगा|
यदि कोई ऐसा करने में विफल होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि उस पर गौर किया जाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा|
हम, jagranjosh.com पर संबंधित संदर्भ में दी गई उपरोक्त जानकारी के पर्याप्त होने की उम्मीद करते हैं|
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शुभकामनाएँ|
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