केन्द्र सरकार ने जून 2016 में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को जारी होने वाले जाति और मूल निवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़े. कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रमाण पत्र 60 दिन की मियाद के भीतर जारी कर दिए जायें.
निर्देश क्यों दिया गया था?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्कॉीलरशिप में देरी की शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किये हैं.
जाति और निवास प्रमाणपत्रों को आधार से जोडऩे का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना है.
नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में होने वाले घालमेल को भी इससे रोका जा सकेगा.
दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारें जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पांचवीं या आठवीं में से किसी एक कक्षा का चयन कर सकती हैं. इसके बाद पूरी प्रक्रिया को अधिकतम दो महीनों में पूरा करना होगा. छात्रों से जरूरी दस्तावेज जमा कराने की जिम्मेदारी हेडमास्टर या प्रिंसिपल की होगी.
आधार कार्ड:
• आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है.
• इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है.
• यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है.
• डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सिद्ध करता है.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App

Comments
All Comments (0)
Join the conversation