केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जापानी व्यापारिक कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ 2 अगस्त, 2016 को एक द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) पर हस्ताक्षर किए.
समझौते के बारे में-
- यह किसी जापानी कंपनी के साथ किया गया पहला ऐसा द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता है.
- जिसमें ‘रोलबैक’ प्रावधान शामिल है.
- यह सीबीडीटी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया चौथा द्विपक्षीय एपीए है.
- द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर किया जाना बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े मामलों और विवाद निवारण के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) मुद्दों पर अवश्यंभाविता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
- एपीए योजना वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम में शामिल की गई थी और ‘रोलबैक’ प्रावधान वर्ष 2014 में शामिल किए गए.
- इस स्कीम में मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करते हुए और अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मूल्यों को तय करते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में करदाताओं को अवश्यंभाविता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.
- एपीए योजना की प्रगति एक गैर-विरोधात्मक कर व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी सरकारी मिशन को मजबूती प्रदान करती है.
- सीबीडीटी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में कई और अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) होंगे और उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

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