वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 जुलाई, 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को GST लागू करने के कारण राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह राशि सामान्य GST मुआवजे के अतिरिक्त है जोकि, वास्तविक उपकर संग्रह में से राज्यों को द्विमासिक आधार पर दिया जाता है, वित्त मंत्रालय ने इस बारे में सूचित किया.
केंद्र सरकार 01.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी: GST परिषद
• GST परिषद ने 28 मई, 2021 को यह घोषणा की थी कि, सरकार 01.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी और मुआवजा कोष में अपर्याप्त राशि की स्थिति के दौरान, विधायिका के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक आधार पर क्षतिपूर्ति करने के लिए जारी करेगी.
• चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देय GST मुआवजे में 02.59 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केंद्र 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक अवगुण, गुनाह या नीतिविरुद्ध वस्तुओं और विलासिता पर उपकर के माध्यम से एकत्र करेगा, जबकि शेष 01.59 लाख करोड़ इस साल उधार लेने होंगे.
• सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत GST लागू करने के कारण राजस्व में कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय ने एक ही किस्त में बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत इस सहायता सुविधा को जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है.
• शेष राशि किश्तों में वर्ष, 2021-22 की दूसरी छमाही में जारी की जाएगी.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए 75,000 रुपये के फंडिंग सोर्स
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 75,000 करोड़ रुपये को भारत सरकार की उधारी से 68,500 करोड़ रुपये की 05 साल की प्रतिभूतियों के माध्यम से और चालू वित्त वर्ष में जारी 6,500 करोड़ रुपये की 02 साल की प्रतिभूतियों में भारित, क्रमशः 5.60 और 4.25 प्रतिशत वार्षिक औसत प्रतिफल के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है.
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