One Nation One Ration Card Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने 'एक देश एक राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) योजना को लागू कर दिया है. इससे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देशभर में किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे.
हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 'एक देश एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के कार्यान्वयन की दिशा में राज्यों एवं संघ प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा की. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ओएनओआरसी योजना 02 फरवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है.
यह योजना लागू करने वाला 35वां देश
छत्तीसगढ़इसके साथ ही ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है. वर्तमान में 'एक देश एक राशन कार्ड' के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन करीब-करीब 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन (अंतर-राज्य, राज्य के भीतर और प्रधानमंत्री-जीकेएवाई खाद्यान्न लेन-देन सहित) दर्ज किया जा रहा है.
बयान में क्या कहा गया?
बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ, ओएनओआरसी योजना अब देश में लगभग 96.8 फीसदी एनएफएसए आबादी (करीब-करीब 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों) को शामिल करते हुए 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है.
इस योजना का लाभ किसे होगा?
इस योजना का लाभ उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम दाम पर अनाज खरीद सकेंगे.
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना क्या है?
इस योजना को साल 2019 में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी (Inter-State Portability) सुविधा के तहत शुरू किया गया था. वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा. राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे. इस योजना में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल है, जिनमें से कुल 80 प्रतिशत लाभार्थी NFSAके अंतर्गत हैं.
भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने हेतु ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना की शुरुआत की है. वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की पूरी अनुमति देती है.
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