भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 07 फरवरी 2018 को सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
आयोग ने वर्ष 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है. नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के मामले में किया गया है. वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का विरला मामला है. आरोप है कि गूगल ने आनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है.
पृष्ठभूमि:
आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया.
यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत पर आया है. सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है.
- केन्द्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई. इसके बाद प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किया गया.
- इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके.
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