सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2016 को विज्ञापन संबंधी विषयवस्तु के नियमन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया.
समिति का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 मई 2015 के आदेशों के अनुपालन में किया गया है. समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री बी. बी. टंडन करेंगे.
समिति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी अवहेलनाओं पर आम जनता की शिकायतों को दूर करेगी.
समिति के सन्दर्भ में
• समिति के सदस्यों का कार्यकाल आरंभ में दो वर्षों का होगा जिसमें एक साल का विस्तार दिया जा सकता है.
• यह विस्तार दो बार से अधिक नहीं दिया जा सकेगा.
• समिति के सदस्यों के रूप में इंडिया टीवी के अध्यक्ष एवं मुख्य संपादक तथा समाचार प्रसारक संघ के अध्यक्ष रजत शर्मा और ऑगिल्वी एंड माथर के कार्यकारी अध्यक्ष एवं क्रियेटिव निदेशक (दक्षिण एशिया) पीयूष पाण्डे शामिल हैं.
समिति के दायित्व -
• समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों की अवहेलना/चूक का स्वमेव संज्ञान भी लेगी तथा मंत्रालय/विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी.
• समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों में प्रासंगिक बदलाव कर सकती है, ताकि समय समय पर नई परिस्थितियों से निपटा जा सके.
• वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप किसी प्रकार का नीतिगत बदलाव नहीं करेगी.
• समिति के ऊपर किसी प्रकार के साक्ष्य आधारित वैधानिक नियम लागू नहीं होंगे और वह अपनी दृष्टि से उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाएगी, ताकि शिकायतों को जल्द दूर किया जा सके.
• समिति का संचालन दिल्ली से किया जाएगा और इसकी गतिविधियों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय व्यवस्था करेगा
तीन सदस्यीय समिति का चयन विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल ने किया. चयन पैनल की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद ने की.
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