केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई-टूरिस्ट (पर्यटक) वीज़ा व्यवस्था, 166 देशों के लिए लागू कर दी गई है. हाल ही में, सरकार ने ई-वीज़ा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के और अधिक अनुकूल बनाया है. पर्यटन मंत्रालय देश में वीज़ा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कुछ अर्से से गृह मंत्रालय के निकट सहयोग से काम कर रहा है.
ई-वीज़ा व्यवस्था में किये गये प्रमुख संशोधन
- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीज़ा के तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्टीपल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है.
- विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है.
ई-पर्यटन वीज़ा में बदलाव
- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीज़ा पर निरंतर प्रवास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीज़ा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा.
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
- सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.
ई-व्यापार वीज़ा में बदलाव
- ई-वीज़ा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.
अन्य परिवर्तन
- ई-वीज़ा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है.
- सामान्य ई-पर्यटन वीज़ा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना - डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई अलग श्रेणी नहीं है.
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीज़ा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं. इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा.
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीज़ा सुविधा प्रदान की गई है.
वीज़ा मामलों के विवरण | पूर्व स्थिति | संशोधित स्थिति |
ई-वीज़ा की अवधि | ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीज़ा के लिए दोहरी प्रविष्टि के साथ अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए | ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीज़ा की भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों और सामान्य पर्यटक और व्यापार वीजा के लिए लागू पंजीकरण के अनुसार मल्टी पल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है.
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प्रति यात्रा प्रवास की अवधि | अधिकतम 60 दिनों तक | ई-पर्यटक वीज़ा प्रति यात्रा 90 दिन 1. ई-पर्यटक वीज़ा पर प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान करने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
2. अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए. ई-व्यापार वीज़ा 1. ई-व्यापार वीज़ा पर प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास ई-वीजा प्रदान करने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए. 2. 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी तरह के पंजीकरण (संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ के साथ) की आवश्यकता नहीं होगी. |
प्रवेश की संख्या | ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीज़ा पर डबल एंट्री की अनुमति | मल्टीपल एंट्री की अनुमति |
वर्ष में जारी वीज़ा की संख्या | कैलेंडर वर्ष में 3 बार | अनेक बार |
ई-वीजा प्रवेश हवाई अड्डे | 26 हवाई अड्डे | 2 और हवाई अड्डों (पोर्ट ब्लेयर और भुवनेश्वर) को जोड़ा गया है कुल ई-वीजा प्रवेश हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है. |
ई-वीजा श्रेणियों के प्रकार | पांच उप श्रेणियां: ई-पर्यटन, ई-व्यापार ई-मेडिकल वीजा ई-कांफ्रेंस ई-मेडिकल अटेंडेंट
| डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया - सामान्य पर्यटक / ई-पर्यटक वीज़ा के तहत दिया जाएगा. |
भारत में चिकित्सा उपचार के लिए वीज़ा श्रेणी में परिवर्तन | वीज़ा श्रेणी में परिवर्तन की आवश्यकता | भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं. इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा. |
आगमन- पर- वीज़ा | पहले, यह जापान के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी | कोरिया गणराज्य के नागरिकों के लिए आगमन-पर-वीज़ा सुविधा प्रदान की गई |
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