भारतीय रेल मंत्रालय ने 13 सितंबर 2017 को लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि मोबाइल फोन पर डाउनलोड किये गये आधार कार्ड को भी पहचान पत्र का दर्जा दिया जायेगा. रेल मंत्रालय ने सीट आरक्षण श्रेणी के लिए डिब्बों में यात्रा के लिए निर्धारित किए गए पहचान प्रमाण पत्रों की सूची में इसे शामिल किया.
भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि ई-आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी है. एम-आधार की सहायता से अब यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकता है और रेलवे अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड बतौर पहचान पत्र दिखाया जा सकेगा.
इससे पहले रेल में यात्रा के दौरान प्रिंटेड आधार कार्ड के साथ अन्य मान्य पहचान पत्र ही मान्य था. टिकट जांच के दौरान यदि यात्री के पास कोई पहचान पत्र नहीं होता था तो उसपर जुर्माना लगाया जाता था. मोबाइल पर डाउनलोड किये गये किसी भी पहचान पत्र को पहले मान्यता प्रदान नहीं की गयी थी.
मान्य पहचान पत्र
ई-आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त राशन कार्ड, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्र व राज्य सरकार से जारी फोटो युक्त पहचानपत्र, लेमिनेटेड फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड अथवा फोटोयुक्त बैंक पासबुक.
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