जस्टिस रंजन गोगोई भारत के नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

Sep 14, 2018, 09:24 IST

जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. वे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 03 अक्तूबर 2018 को कार्यभार संभालेंगे.

Justice Ranjan Gogoi appointed new Chief Justice of India
Justice Ranjan Gogoi appointed new Chief Justice of India

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर 13 सितंबर 2018 को जस्टिस रंजन गोगोई के नाम को मंजूरी प्रदान की. कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी जारी की है.

जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. वे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 03 अक्तूबर 2018 को कार्यभार संभालेंगे. जस्टिस गोगोई का कार्यकाल 13 महीने का होगा और वे 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे.

जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में जानकारी


•    जस्टिस रंजन गोगोई 28 फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने थे. इसके बाद 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया.

•    अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया.

•    वे असम के रहने वाले हैं, उन्हें मृदुभाषी, लेकिन बेहद सख्त जज माना जाता है.

•    वे पूर्वोत्तर भारत से देश के पहले प्रधान न्यायाधीश होंगे. वे इस समय सुप्रीम कोर्ट में असम की एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन) अपडेट करने की प्रक्रिया की निगरानी कर कर रहे हैं.

•    गौरतलब है कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठाने वाले जजों में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी शामिल थे.

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति


•    भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत होती है. ये पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद होता है.

•    सर्वोच्च न्यायालय के भावी चीफ जस्टिस को तात्कालिक समय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में होना अनिवार्य है. पुराने चीफ जस्टिस के सेवा निवृत और नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भारत के क़ानून मंत्री तथा जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का उपस्थित होना आवश्यक है.

•    मुख्य न्यायाधीश के जज के चयन के बाद जस्टिस अफेयर्स और कानून मंत्री सारा ब्यौरा भारत के तात्कालिक प्रधानमन्त्री के हाथ सौंपते हैं. भारत के प्रधानमंत्री उन ब्योरों के मद्देनज़र देश के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में अपनी राय देते हैं.

•    भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायधीश और मौजूद होते हैं.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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