विद्यालय परिसर में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने छात्रों की सुरक्षा के लिए एक मैनुअल तैयार किया है. इसमें इससे सम्बंधित सभी दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है.
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के प्रद्युमन हत्याकांड के बाद मानव संसाधन मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एनसीपीसीआर से स्कूलों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आग्रह किया था.
विद्यालय सुरक्षा मैनुअल के विशेष तथ्य
• इसके अनुसार स्कूल की बिल्डिंग को नियमों के अनुसार सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र लेने चाहिए. इनमें अग्निशमन विभाग से लेकर रासयनिक पदार्थो की गैर-मौजूदगी सुनिश्चित करना भी शामिल है.
• दिव्यांग बच्चों के लिए क्लास, शौचालय, भोजनालय, पुस्तकालय तथा खेल के मैदान में जरुरी बदलाव किये जाने चाहिए.
• स्कूल में अलार्म सिस्टम, केंद्रीकृत अनाउंसमेंट सिस्टम होना चाहिए. सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम को भी लगातार चेक किया जाना चाहिए.
• कक्षा और परिसर में बिजली के उपकरणों से सुरक्षा के उचित उपाय होने चाहिए.आपात स्थिति में स्कूल परिसर से बाहर निकलने का प्लान सही तरीके से लगाया गया हो.
• पीने के साफ़ पानी का प्रबंध किया गया होना चाहिए.
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• लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए.
• तीन से छह साल के बच्चों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक होने चाहिए जिसमें अटेंडेंट भी हो, सभी शौचालयों में पानी का प्रबंध होना आवश्यक है.
• केमिकल लैब में केमिकल सही तरीके से रखे गये हों, फर्स्ट एड किट सही जगह पर हो, लिफ्ट दिव्यांग बच्चों को भी ध्यान में रखकर लगाई गई हो.
• स्कूल बस में ड्राइवर प्रशिक्षित होने चाहिए तथा उनके लाइसेंस सही होने चाहिए. बस स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है.
• सभी कर्मचारियों से हलफनामा लिया जाना चाहिए कि वे कभी पॉक्सो में आरोपी नहीं रहे हैं.
• स्कूल बस में सुरक्षा के सभी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए.
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