राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में चल रही दस साल पुरानी टैक्सियों पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है वह इन टैक्सियों को जब्त करे क्योंकि ये वायु प्रदूषण की वजह हैं.
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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली सरकार से इस तरह के वाहनों को शीघ्र सड़क से हटाने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने कहा की यह संज्ञान में लिया गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में डीजल टैक्सियों को चलने की अनुमति दी जा रही है.
यह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और फैसले के विपरीत है. पीठ ने निर्देश देते हुए कहा की राज्य सरकार को इस मामले को देखने का निर्देश देते हैं और खास तौर पर दस साल पुराने डीजल वाहनों को बिना समय व्यतीत किए सड़कों से हटाया जाए और जब्त कर लिया जाए. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पूरी तरह से समन्वय, सहयोग और प्रभावी कदम उठाए.
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