Pakistan Political Crisis:पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर 03 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली भंग कर दी. नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष ने इससे कुछ मिनट पहले ही उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इमरान खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी है. बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद को भंग करवाकर अब आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
I have written to the President to dissolve the assemblies. There should be elections in a democratic way. I call upon the people to Pakitan to prepare for elections: Pakistan PM Imran Khan
— ANI (@ANI) April 3, 2022
(Source: PTV) pic.twitter.com/tUEjJ1Xr3W
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक एवं रक्षा सचिवों को कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अदालत को जानकारी देने का भी आदेश दिया है. पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने का विशेष आग्रह किया था. बता दें कि विपक्ष ने इमरान खान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसे नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज करते हुए विपक्ष को एक तरह से बड़ा झटका दिया.
सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग करने के बाद सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई थी. पाकिस्तान रेंजर्स एवं फ्रंटियर कॉर्प्स सहित पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 6,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती संसद भवन तथा रेड जोन आवास के आसपास की गई थी.
नेशनल एसेंबली में 342 सदस्य
इमरान खान के पास 142 सदस्यों का समर्थन है. बता दें कि नेशनल एसेंबली में 342 सदस्य हैं. बहुमत के लिए 172 का समर्थन चाहिए. इमरान खान के पास 142 सदस्यों का समर्थन है. वहीं विरोधियों के पास 199 सदस्यों का समर्थन है. बता दें कि सूचना मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पाकिस्तान में 90 दिन के भीतर चुनाव होंगे.
पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार क्या होती है
पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार का गठन अनुच्छेद 224 के तहत किया जाता है. इसके उपखंड के अनुसार यदि अनुच्छेद 58 के तहत संसद भंग हो जाए तो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता की सलाह से कार्यवाहक सरकार का गठन करेंगे. हालांकि, कार्यवाहक सरकार का गठन राष्ट्रपति सीधे नहीं कर सकता है बल्कि ये विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री के बीच सहमति के बाद गठित होती है. संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जब तक नई असेंबली में नए स्पीकर का चुनाव न हो जाए तब तक मौजूदा स्पीकर अपने पद पर रहेगा.
नेशनल असेंबली भंग
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली एवं सभी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया है. इमरान खान ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास संसद भंग करने की सिफारिश भेजी थी. अब इमरान खान चुनाव तक कार्यकारी पीएम बने रहेंगे.
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