प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिबंधित 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को एक सीमा से अधिक पाया गया जो उस पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इन पुराने नोटों की संख्या 10 से अधिक होने पर न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा.
केंद्र सरकार द्वारा देनदारी दायित्व समाप्ति कानून, 2017 को अधिसूचित किये जाने के बाद यह प्रावधान पूरे देश में लागू हो गया. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 27 फरवरी 2017 को इस मसौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद यह कानूनी तौर पर देश में लागू हो गया.
बंद किये गये पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 है, यदि ऐसे लोग जो गलत सूचना देते हैं और उनका दोष सिद्ध होने पर उन लोगों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
नए प्रावधान के अनुसार शोधकर्ता अपने शोध हेतु 25 नोट रख सकता है. यदि इनके पास 25 से अधिक अथवा जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 31 मार्च 2017 के बाद लोगों के पास यदि इस तयशुदा मात्रा से अधिक नोट पाए गये तो जुर्माना लगाया जायेगा.
इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद इन नोटों पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की देनदारी दायित्व भी समाप्त हो गया.
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