राजस्थान सरकार ने 29 नवम्बर 2016 को राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति का अनुमोदन किया है. साथ ही राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम-2001 में संशोधन कर इसे सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू कर दिया है.
सरकार ने कर्मचारी हित में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
सड़क सुरक्षा नीति के मुख्य तथ्य-
- राजस्थान अब उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिन राज्यों ने अपनी सड़क सुरक्षा नीति जारी की.
- सड़क सुरक्षा नीति के तहत वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है.
- राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा.
- राज्य में पृथक से एक नियमित एवं समर्पित सड़क सुरक्षा फंड बनाया जाएगा. यातायात एवं उल्लंघनों से प्राप्त जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि इस फंड में जमा की जाएगी.
- सड़क सुरक्षा नीति के तहत पुराने वाहनों को भी चरणबद्घ रूप से बाहर किए जाने का प्रावधान किया गया है.
- वाहनों में सुरक्षा मापदण्डों की निर्धारित अवधि में जांच की जाएगी.
- इसके तहत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा.
- जिला स्तर पर गठित इस समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे.
किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन-
- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन कर इसे सभी 190 नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया.
- इन क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी को किराएदारी के पंजीयन के लिए प्राधिकृत किया गया है.
- अब बिना लिखित करार के कोई किराएदारी नहीं होगी.
- किराएदार को बेदखल करने का अधिकार किराया अधिकरण के पास होगा.
सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में संशोधन-
राज्य सरकार ने राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में संशोधन कर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर होने वाली सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने तथा संगणक के पदों पर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयी सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है.
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