सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाये गये

Nov 27, 2018, 12:56 IST

सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर को वर्तमान मुख्य आयुक्त ओ पी रावत के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे. पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को 31 अगस्त 2017 को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था.

Sunil Arora appointed Chief Election Commissioner
Sunil Arora appointed Chief Election Commissioner

भारत के वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को 26 नवंबर 2018 को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है. सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर को वर्तमान मुख्य आयुक्त ओ पी रावत के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को 31 अगस्त 2017 को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. जुलाई 2017 में नसीम जैदी के मुख्य चुनाव आयुक्त पद से सेवानिवृत होने के बाद तीन सदस्यीय आयोग में चुनाव आयुक्त का एक पद खाली पड़ा था.

सुनील अरोड़ा के बारे में जानकारी

•    सुनील अरोड़ा वर्ष 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

•    उन्होंने वित्त, कपड़ा एवं योजना आयोग जैसे मंत्रालयों एवं विभागों में भी विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं.

•    वे वर्ष 1999-2002 के दौरान नागरिक विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं.

•    वे पांच साल तक इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भी रहे हैं, इसमें दो साल तक वह अतिरिक्त प्रभार में थे जबकि तीन साल तक उनके पास कंपनी का पूर्णकालिक प्रभार था.

•    वे राजस्थान में धौलपुर, अलवर, नागौर और जोधपुर जैसे जिलों में तैनात रह चुके हैं.

•    वे वर्ष 1993-1998 के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पद पर थे.

•    वे वर्ष 2005-2008 के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे.

•    उन्होंने राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क, उद्योग एवं निवेश विभागों में भी अपनी सेवाएं दी हैं.

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी. आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं. चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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