केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मार्च 2017 को भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बॉर्डर हाट स्थापित करने के लिए संशोधित कार्यविधि तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की.
संशोधित एमओयू और कार्यविधि अतिरिक्त सीमा हाट की स्थापना और संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.
मुख्य बिंदु
• यहां विशेष रूप से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग करने का एक मजबूत बाजार मिलेगा.
• इससे ग्रामीण परिवेश के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन पर आर्थिक दबाव कम करने के लिए विकल्प भी उपलब्ध होंगे.
• जिन वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति दी गई है उनमें स्थानीय स्तर पर उगाई गई सब्जियां, खाद्य पदार्थ, फल और मसाले शामिल हैं.
• हाथ से बुने कपड़े, संसाधित खाद्य पदार्थ तथा फलों के जूस का व्यापार भी बॉर्डर हाट में किया जा सकता है.
• इस हाट में सामान बेचने के लिए पांच किलोमीटर के दायरे में रहना अनिवार्य होगा.
वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य मेघालय और त्रिपुरा की सीमा पर इस प्रकार के हाट मौजूद हैं. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब दूसरे राज्यों में मौजूद सीमा पर भी सरकारों की सहायता से संयुक्त हाट खोले जा सकेंगे.
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