केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 अधिसूचित किये

Apr 7, 2016, 12:05 IST

वर्तमान में देश भर में प्रति वर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है जिसमें 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 अप्रैल 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 अधिसूचित किये गये.

यह नये नियम वर्ष 2000 में अधिसूचित किये गये म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों का स्थान लेंगे.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016

•    यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बाहर भी लागू होंगे. इन नियमों में अब शहर संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया है.
•    कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न‍ ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, या जलाएगा अथवा न ही दफनाएगा.
•    ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'उपयोगकर्ता शुल्क' अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा.
•    निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न‍ होने वाले ठोस कचरे को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटाया जाना चाहिए.
•    केंद्र सरकार ने इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति का भी गठन किया है.
•    वर्तमान में देश भर में प्रति वर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है जिसमें 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है.
•    ठोस कचरा प्रबंधन के नियम 16 वर्ष बाद संशोधित किये गये.

महत्व

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 43 मिलियन टन कचरा एकत्र किया जाता है जिसमें से 11.9 मिलियन टन कचरे को संसाधित किया जाता है एवं 31 मिलियन टन कचरे को भराव क्षेत्रों (लैंडफिल साइट) में फेंक दिया जाता है. अर्थात् नगर निगम अपशिष्ट का केवल 75-80 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है और इस कचरे का केवल 22-28 प्रतिशत संसाधित किया जाता है. कचरे की मात्रा मौजूदा 62 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2030 में लगभग 165 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच जाएगी इसलिए इस प्रकार के प्रबंध अतिआवश्यक हैं.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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