गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की

Aug 21, 2019, 12:55 IST

एनआरसी के अंतिम सूची में जिस भी व्‍यक्ति का नाम नहीं है, वह अपीलीय प्राधिकरण (विदेशी न्‍यायाधिकरण) के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं. इस सूची में एनआरसी से बाहर लोगों को निर्धारित समय में अपील दायर करने में आने वाली सभी समस्याओं को संशोधित करने का फैसला किया गया है.

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केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम में राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में असम के मुख्‍यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केन्‍द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, असम के मुख्‍य सचिव आलोक कुमार और वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे. केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय तथा असम राज्‍य सरकार के बीच एनआरसी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनआरसी से छूटे लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार पर्याप्त व्यवस्था करेगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्‍हें अपील करने का पूरा मौका प्रदान किया जाए.

एनआरसी के अंतिम सूची

एनआरसी के अंतिम सूची में जिस भी व्‍यक्ति का नाम नहीं है, वह अपीलीय प्राधिकरण (विदेशी न्‍यायाधिकरण) के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं. विदेशी नागरिक कानून 1946 और विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के प्रावधानों के तहत विदेशी नागिरक न्यायाधिकरण के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है. इसलिए एनआरसी में जिन व्‍यक्तियों का नाम शामिल नहीं हुआ है, उसका मतलब यह नहीं है कि उन्‍हें विदेशी घोषित कर दिया गया है.

असम के निवासियों से संबंधित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण सूची 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की जाएगी. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम एनआरसी प्रकाशित करने की तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. इस सूची में एनआरसी से बाहर लोगों को निर्धारित समय में अपील दायर करने में आने वाली सभी समस्याओं को संशोधित करने का फैसला किया गया है.

राज्‍य सरकार ने नयायाधिकरणों के गठन हेतु सहमति व्‍यक्‍त की

राज्‍य सरकार ने सुविधाजनक जगहों पर पर्याप्‍त संख्‍या में नयायाधिकरणों के गठन हेतु सहमति व्‍यक्‍त की. यह भी तय किया गया कि राज्‍य सरकार एनआरसी में शामिल होने से छूट जाने वाले जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने का पूरा व्यवस्था करेगी.

अपील दायर करने की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन

अंतिम एनआरसी में नाम शामिल होने से छूट जाने वाले व्‍यक्तियों हेतु निर्धारित समय के अंदर अपील करना मुमकिन नहीं है. इसलिए गृह मंत्रालय अपील दायर करने की वर्तमान समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने के लिए नियमों में संशोधन करेगा.

नागरिकता नियम, 2003 भी संशोधित

नागरिकता (नागरिकों का पंजीरकण और राष्‍ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, 2003 को भी संशोधित किया जा रहा है. राज्‍य सरकार के आकलन के मुताबिक, कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने हेतु केन्‍द्रीय सशस्‍त्र अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती उपलब्‍ध कराई जा रही है.

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