उरुग्वे मारिजुआना व्यापार को वैध बनाने वाला पहला देश बना

Dec 12, 2013, 18:24 IST

उरुग्वे की संसद ने मादक पदार्थ मारिजुआना के उत्पादन और व्यापार को मान्यता देने वाले विधेयक को 10 दिसम्बर 2013 को मंजूरी प्रदान की.

उरुग्वे की संसद ने मादक पदार्थ मारिजुआना के उत्पादन और व्यापार को मान्यता देने वाले विधेयक को 10 दिसम्बर 2013 को मंजूरी प्रदान की. मारिजुआना के व्यापार को वैध करने वाला उरुग्वे दुनिया का पहला देश बन गया है. साथ ही, नशीली दवाओं की खपत को विनियमित करने, कानूनी उत्पादन, बिक्री के लिए एक प्रणाली और नए कानून शुरू करने वाला उरुग्वे दुनिया का पहला देश बन गया.

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नए पंजीकृत कानून के हिसाब से 18 वर्ष की आयु से अधिक उरुग्वे के निवासी को एक महीने में 40 ग्राम ड्रग तक की खरीद की अनुमति दी जानी है. इस पर्यटकों को इस कानून की सीमा से बाहर रखा जाना है.

उरूग्वे की सरकार का मानना है कि इस कानूनी प्रावधान से ड्रग उत्पादक संघों से निपटने में मदद मिलेगी. हालांकि इस कानून का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे ड्रग के लिए और अधिक लोग आकर्षित होंगे.

उरुग्वे मारिजुआना कानून
•    राज्य मारिजुआना के उत्पादन, वितरण, वाणिज्य और खपत को नियंत्रित करता है.
•    उपभोक्ताओं की आयु 18 साल से अधिक और पंजीकृत होना आवश्यक है.
•    मारिजुआना का लाइसेंस फार्मेसियों में बेचा जायेगा.
•    बिक्री प्रति माह प्रति व्यक्ति 40g (1.4oz ) तक सीमित हैं.
•    पंजीकृत उपयोगकर्ता घर पर छह पौधों को विकसित कर सकते हैं.
•    पर्यटकों को इस कानून की के दायरे बाहर रखा गया है.
•    इस संबंध में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित है.
•    कीमतें को निर्धारण सरकार द्वारा तय किया जाना है.

मारिजुआना के बारे में
मारिजुआना को कई देशों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया अवैध दवा, भांग संयंत्र कैनबिस सात्विया के एक उत्पाद में किया जाता है. इसका मुख्य साइकोएक्टिव रासायनिक डेल्टा-9-टेट्राहाइड्रो-कैनाबिनॉल या टीएचसी है. प्रभाव की विविधता के कारण इसका उत्पादन एक उत्तेजक, अवसाद, या हैलुलीनोजेन (Hallucinogen) के रूप में वर्गीकृत कर किया जा सकता है.

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