ए वेल्लायन 22 मई 2015 को मुरुगप्पा ग्रुप कॉरपोरेट बोर्ड के चेयरमैन पद से हट गए.
उन्होंने कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद का भी त्याग कर दिया.
वेल्लायन ने यह निर्णय 21 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक आदेश के बाद लिया जिसमें उन पर दो व्यक्तियों के नाम से सबेरो ऑर्गेनिक्स गुजरात लिमिटेड के शेयरों में व्यापार करने का आरोप लगाया गया है.
सबेरो ऑर्गेनिक्स का कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (मुरुगप्पा समूह की सहायक कंपनी) द्वारा मई 2011 में अधिग्रहण किया गया था.
सेबी के अनुसार उन्होंने अधिग्रहण से सम्बन्धित एक अप्रकाशित एवं संवेदनशील सूचना व्यापारियों को दी जो कि सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) अधिनयम, 1992 के तहत निषिद्ध है.
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