केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सार्वजनिक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए जमाओं की स्वीकृति के लिए विनियम (Regulations for Acceptance of Deposits) अधिसूचित किया. कम्पनी द्वारा इस नियम को कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 73 (2) (d) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया.
कम्पनी अधिनियम 2013 का खंड 73 (2) (d) कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमा करने के लिए अनिवार्य बीमा कवर और बकाएदारों के लिए 18% से ऊपर से वार्षिक ब्याज का दंड उपलब्ध कराता है.
यह नियम 26 मार्च 2014 को अधिसूचित किया गया और इसे 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया.
खंड 73 के उपखंड (2) के अधीन प्रत्येक कंपनी और अन्य प्रत्येक पात्र कंपनी परिपत्र या विज्ञापन के जारी होने के कम से कम तीस दिनों के पहले जमा बीमा के लिए सार्वजनिक जमा अनुबंध आमंत्रित करेगा.
इस नियम में 20000 रुपए से अनाधिक जमा करने के मामले में जमा की पूरी राशि के भुगतान के लिए अनुबंध का और 20000 रुपए से अधिक जमा करने के मामले में प्रत्येक जमाकर्ता को 20000 रुपए से कम न देने का प्रावधान किया गया है.
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