केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2014 को स्कूलों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए.ये दिशा निर्देश पेशावर में पाक सेना द्वारा चलाये जा रहे एक स्कूल पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए देश भर में जारी किए गए हैं.
दिशा निर्देश स्कूलों में अचानक फायरिंग, सशस्त्र घुसपैठ, बंधक संकट या बम हमले के दौरान उठाये जाने वाले कदमों को लेकर है.
दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदु:
• प्रत्येक स्कूल में 3 से 4 फाटकों के साथ, ठोस चारदीवारी होनी चाहिए और प्रत्येक गेट पर 24 घंटे के आधार पर कम से कम तीन गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात किये जाने चाहिए .
चूँकि कोई भी किसी भी असामाजिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए लिए रात में स्कूल में दीवार के ऊपर से कूद कर आ सकता है.इसलिये स्कूल की परिधि के आस पास उचित मात्रा में रोशनी होनी चाहिए .
• सदैव पुलिस कंट्रोल रूम और स्थानीय पुलिस स्टेशन के टेलीफोन नंबर के विवरण को रखा जाना चाहिए और स्कूल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उसको अपडेट किये जाते रहना चाहिए.
एक टेलीफोन कनेक्शन स्कूल के मुख्य गेट पर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि गार्ड नोडल अधिकारी या प्रिंसिपल सूचित करने के लिए इंतजार किये बिना किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को सूचित कर सके.
• कंसेर्टिना तार चारदीवारी के ऊपर लोहे की ग्रिल पर लगाया जा सकता है ताकि दीवार के ऊपर से छलांग लगाने से किसी को भी रोका जा सके .
• सीसीटीवी प्रणालियों की स्थापना स्कूल की सभी सीमाओं के साथ साथ परिसर के अंदर कुछ अतिरिक्त स्थानों पर भी की जानी चाहिए.
• सीसीटीवी प्रणाली में अपेक्षित ऑडियो और वीडियो विश्लेषक यन्त्र होना चाहिए ताकि दृश्य एवं ऑडियो अलार्म से किसी भी घुसपैठ की सूचना का पता लगाया जा सके.
• सीसीटीवी प्रणाली फाटकों से जोड़ा जा सकता है ताकि खतरे की स्थिति में वे अलार्म द्वारा स्वतःबंद हो जाये.
• सुरक्षा गार्ड और नोडल सुरक्षा अधिकारी के बीच संचार के लिए वाकी टाकी सेट की व्यवस्था की जानी चाहिए.
•नोडल अधिकारी एवं सभी वर्गों /पुस्तकालय आदि के बीच केंद्रीकृत सार्वजनिक घोषणा प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए जिसके द्वारा नोडल अधिकारी सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से या चयनित संयोजन में, प्रत्येक कमरे में छात्रों / कर्मचारियों को निर्देश दे सके .
बच्चों के सुबह स्कूल में पहुंचने से पहले पूरे स्कूल की दृश्य तोड़फोड़ रोधी जांच (Anti- Sabotage Check )स्कूल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए.
•स्कूल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा किसी भी संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए चारदीवारी के भीतर पार्किंग क्षेत्र सहित स्कूल के सामने किसी भी ऐसे चिन्ह या वस्तु की जाँच करनी चाहिएजो उनको संदिग्ध लगे.
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