केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर 8.75 फीसदी ब्याज देने की मंजूरी 19 दिसंबर 2014 को दी.
पीएफ जमाओं पर ब्याज की दर को अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय और आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा. फैसला अधिसूचना की तारीख से लागू किया जाएगा.
पृष्ठभूमि
साल 2013–14 के लिए पीएफ जमाओं पर ब्याज दर 8.75 फीसदी ही थी. 26 अगस्त 2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यास बोर्ड (सीबीटी) ने इस दर को वर्ष 2014–15 के लिए बनाए रखने का फैसला किया.
ईपीएफओ के न्यासियों का ब्याज दर पर फैसले को वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद लागू किया गया है.
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