गुजरात उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2015 को भावनगर स्थित अलांग में जहाज़ तोड़ने में कार्यरत मजदूरों को घर तथा अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक चार सदसीय पैनल का गठन किया.
इस पैनल में राज्य स्वास्थ्य सचिव चेयरमैन होंगे तथा भावनगर के जिला कलेक्टर, गुजरात तटवर्ती बोर्ड के उप महाप्रबंधक एवं शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया का एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे.
यह पैनल जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए गुजरात तटवर्ती बोर्ड अथवा राज्य कर्मचारी बीमा निगम से संपर्क में रहेगा.
इसके अतिरिक्त कोर्ट ने पैनल से कर्मचारियों के लिए 1000 घरों के निर्माण के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इसके लिए समिति किसी भी सरकारी एजेंसी से सहायता ले सकती है. पैनल को 5 अगस्त 2015 तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.
जनहित याचिका भावनगर के नागरिक द्वारा दायर की गयी जिसमें उन्होंने अलांग पोत पर कार्यरत मजदूरों के लिए आवास, अस्पताल तथा आपातकालीन सुविधाओं की गैर मौजूदगी के लिए चिंता जताई थी. जनहित याचिका में उचित तटीय सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण की मांग भी की गयी.
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