केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court of Punjab and Haryana) के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल(Justice Mukul Mudgal) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इसका गठन 7 अप्रैल 2011 को किया गया. इस समिति का कार्य विभिन्न वर्गों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों की विस्तृत जांच करना तथा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे के अनुरूप समुचित सुझाव देना है. इस समिति को दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें देनी हैं.
विदित हो कि मंत्रालय ने 22 फरवरी 2011 को अपनी वेबसाइट पर प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक पर प्रारंभिक जानकारी का मसौदा प्रकाशित किया था और खेल निकायों, खिलाड़ियों तथा आम जनता सहित सभी स्टेक होल्डरों से इस मसौदे पर अपनी टिप्पणियों तथा सुझाव 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिए आंतत्रित किया था.
समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं.
1. प्रकाश पादुकोन सेवानिवृत्त एथलीट
2. अश्विनी नाचप्पा एथलीट
3. झंजा त्रिपाठी सचिव तथा कार्यकारी निदेशक रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड
4. भारतीय ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि (अध्यक्ष, आईओए द्वारा नामित किए जाने हैं)
5. संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय
इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं.
1. खेल प्रशासन तथा कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से प्राप्त टिपपणियों तथा सुझावों की जांच करना.
2. खेल प्रशासन, खेल विकास तथा खिलाड़ियों के कल्याण के विशिष्ट संदर्भ में प्रत्येक टिप्पणी/ सुझाव पर विशिष्ट सिफारिश करना.
3. सरकार, राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्यों के बीच भूमिका निर्धारण पर विशिष्ट टिप्पणियां देना.
4. खेल मध्यस्थता तंत्र पर विशिष्ट टिप्पणियां करना.
5. खेलों में बेहतर प्रशासन को प्रोत्साहनात्मक बनाने पर विशिष्ट सिफारिशें करना.
6. अन्य सिफारिशें जो समिति देना चाहे.
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