महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जून 2015 को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1981 (एमपीडीए) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
इस अधिनियम में संशोधन से जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले और रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
वर्तमान में, यह अधिनियम केवल महाराष्ट्र झोपड़पट्टी दादाओं, अवैध शराब बनाने वालों, दवा अपराधियों, मिलावट करने वालों और कॉपीराइट ऐक्ट का उल्लंघन (विडियो पाइरेसी) करने वालों पर लागू था.
इसके साथ ही जो लोग अवैध तस्करी कर बार-बार इसका ,उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राइम ऐक्ट, 1999 (मकोका) लगाया जाएगा.
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