महाराष्ट्र सरकार ने 4 अगस्त 2015 को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा समूह में 'ए' श्रेणी के तहत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है.
राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया यह निर्णय 31 मई, 2015 से ही प्रभावी माना जाएगा
इसके अतिरिक्त मानव अंग प्रतिरोपण कानून (1994) में खामियों के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी तथा मानव अंग प्रतिरोपण संबंधी अपराध के लिए सजा बढाई गयी. जिन अधिकारियों के पास स्नातकोतर डिग्री है उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा.
कैबिनेट ने महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट एक्ट 2015 के मसौदे को भी मंजूर कर लिया, इससे एक्यूप्रेशर उपचार के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी.
इसके अतिरिक्त खाली पड़े पदों को भी जल्द भरा जायेगा, जिसके लिए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस के नियमों को भी शिथिल बनाया जाएगा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में तीन पिछड़े वर्ग से संबंधित को-ऑपरेटिव गिन्निंग मिल्स का चयन करके उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
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