महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% वार्षिक के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का आरबीआई का निर्देश

Nov 20, 2013, 14:39 IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिससे उन्हें स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- आजीविका (एसजीएसआई) योजना के तहत ब्याज रियायत योजना का लाभ मिल सके. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस निर्देश से संबधित अधिसूचना मुंबई में 19 नवंबर 2013 को जारी की.
 
एसजीएसआइ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2013-14 में ऋण के भारांकित औसत ब्याज तथा 7 प्रतिशत के रियायती ब्याज के बीच के अंतर की क्षतिपूर्ति सरकार करेगी. एसजीएसआई योजना के तहत अधिकतम 5.5 प्रतिशत तक की ब्याज सहायता का प्रावधान है.

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार ‘यह ब्याज सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी, जो 150 जिलों में स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे’.

स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना
स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई. इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है. यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के द्वारा किया जाता है.

एसजीएसवाई के अंतर्गत सब्‍सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10,000 रुपए है) तय की गई. स्वयं-सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए, इनमें जो भी कम हो, तय की गई. लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

एसजीएसवाई में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्‍यान दिया जाता है. तदनुरूप स्‍वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से, 40 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है. योजना के तहत एक बार ऋण देने के बजाय बहु-ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है.

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