रूसी सरकार ने 24 मई 2015 को आधिकारिक तौर पर देश में अवांछनीय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने की घोषणा की.
यह विधेयक रूसी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर से अधिनियमित हो गया.
नए क़ानून के अंतर्गत
• सरकार द्वरा प्राधिकृत अधिकारी या इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर गैर सरकारी संगठनों या कंपनियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम होंगे.
• इस तरह के गैर सरकारी संगठनों के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों को छह वर्ष की जेल या जुर्माने भी हो सकता है.
• उन रूसी नागरिकों या समूहों पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा जो ऐसे अवांछनीय गैर सरकारी संगठनों में भागीदार हैं.
रूस के सन्दर्भ में अवांछनीय गैर सरकारी संगठन का अर्थ ऐसे गैर सरकारी संगठनों से है जो रूस के लिए सुरक्षा दृष्टि से खतरनाक हैं.
समर्थकों का मानना है कि पश्चिमी देशों के द्वार रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद यह अधिनियम आवश्यक था जबकि विरोधियों का मानना है की यह अधिनियम रूस को ईएसआई शक्ति प्रदान करेगा जिसके तहत गैर सरकारी संगठनों के पास न्ययालय में जाने का अधिकार नहीं होगा और उन पर आसानी से प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा.
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