केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2012-13 में केंद्रीय बजट 2012-13 के कई प्रस्तावों को वापस ले लिया. केंद्रीय बजट 2012-13 में प्रस्तावित नियम जीएएआर (जनरल एंटी-अवाइडेंस रूल्स) को लागू करने की अवधि 1 अप्रैल 2013 तक बढ़ा दी.
केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 7 मई 2012 को वित्त विधेयक 2012-13 लोकसभा में पेश किया. वित्त विधेयक 2012-13 के तहत ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड सभी प्रकार के
कीमती आभूषणों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को हटा लिया गया. केंद्रीय बजट 2012-13 में आभूषण विक्रेताओं से दो लाख रुपये के नकदी आभूषण बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था.
वित्त विधेयक 2012-13 में शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशी व घरेलू निवेशकों से ज्यादा कर वसूलने के प्रावधानों को भी हटा दिया गया. जीएएआर (जनरल
एंटी-अवाइडेंस रूल्स) को लागू करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही इसमें तीन नए संशोधन के प्रस्ताव भी किए गए. जीएएआर के उस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिसमें कार्रवाई शुरू करने से दोषी नहीं होने का सबूत आयकर दाता की तरफ से पेश करने की बात कही गई थी. संशोधन के अनुसार आयकर विभाग को यह बताना पड़ेगा कि अमुक आयकरदाता के खिलाफ इस नियम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है.
केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत की दर से कर लगाने के प्रस्ताव को भी वापस ले लिया. यह छूट मेट्रो शहरों में 50 लाख और अन्य नगरों में 20 लाख तक की अचल संपत्तियों के लिए होगी. हालांकि वित्त विधेयक 2012-13 में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के पुराने मामले में कर लगाने के प्रस्ताव को नहीं बदला गया.
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