सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के दो मछुआरों की हत्या के बाद जब्त किए गए इटली के समुद्री जहाज को छोड़ने का आदेश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जहाज एनरिका लेक्सी के चार मरीन और चालक दल के छह सदस्यों को भारत से जाने की इजाजत प्रदान की.
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जहाज के मालिक को केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष तीन करोड़ रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया. साथ ही चालक दल के सदस्यों को समन या नोटिस मिलने के पांच सप्ताह के अंदर भारतीय अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध होने का भी आदेश सुनाया. हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का केरल सरकार की ओर से दो भारतीय मछुआरों की हत्या की जांच कराने और मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
ज्ञातव्य हो कि इटली के जहाज एनरिका लेक्सी से चलाई गई गोली से दो भारतीय मछुआरों की फरवरी 2012 में मृत्यु हो गई थी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation