भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और निजी क्षेत्र के वितरक बीएसईएस को भुगतान संबंधी विवाद सुलझाने का आदेश 2 मई 2014 को दिया ताकि इसकी वजह से दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी) के लोगों को बिजली की कटौती की समस्या का सामना न करना पड़े.
यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायधीश एसएस नीज्जर और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने दिया. अपने आदेश में पीठ ने दोनों ही कंपनियों को आपस में बैठकर इस समस्या को निपटाने को कहा.
दिल्ली के सबसे प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता एनटीपीसी ने सर्वोच्च न्यायालय से विनियमित बिजली कटौती की मांग प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता रिलायंस समूह– नीत बीएसईएस पर यह आरोप लगाकर की थी कि उनसे खरीदी गई बिजली का वह भुगतान नहीं कर रही है.
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