प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): प्रीमियम, कवर, योग्यता, और इसके फायदे

Apr 14, 2020, 17:00 IST

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana  (PMSBY): भारत की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास कोई आकस्मिक बिमा कवर नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रक्षेपण किया गया. आइये इस लेख के माध्यम से योजना के बारे में, इसके लिए योग्यता, कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं, प्रीमियम भुक्तान, योजना का कवरेज, इत्यादि अध्ययन करते हैं.

Pradhan Mantra Surakhsa Bima Yojana
Pradhan Mantra Surakhsa Bima Yojana

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 9 मई, 2015 को देश में बीमा पॉलिसी के स्तर को बढ़ाने और आम लोगों को विशेष रूप से गरीब और समाज के वंचित वर्गों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बारे में

यह एक प्रकार की दुर्घटना पालिसी है जिसके तहत किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर बिमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह योजना एक साल तक वेलिड रहती है जिसे हर एक साल बाद रिन्यू करवाना होता है. इसके तहत मृत्यु एवं पूर्णत: विकलांग होने पर 2 लाख रूपये और आंशिक तौर पर विकलांग होने पर 1 लाख रूपये बीमा राशी दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर किसी हादसे में दोनों आंखें या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रूपये दिए जाएंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए क्या योग्यता है?

इस योजना में 18 साल से लेकर 70 वर्ष तक का व्यक्ति जुड़ सकता है. इस योजना से जुड़ने पर धारक को 12 रूपये प्रति वर्ष की रस्शी प्रीमियम के तौर पर देनी होती है. यानी इस योजना से 18 साल से लेकर 70 वर्ष तक का व्यक्ति लाभ उठा सकता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से कैसे जुड़ सकते हैं?

सहभागी बैंकों के 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक बैंकों में कई अधिक बचत बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है. बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक KYC होगा.

यहीं आपको बता दें कि इस योजना का हिस्सा बनने के लिए उस व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद वह प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भर कर बैंक में देना होगा. इसके बाद धारक योजना का लाभ उठा सकता है.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का प्रीमियम

इस योजना के अंतर्गत 12 रूपये सालाना प्रीमियम भरना होगा. यदि कोई व्यक्ति मात्र एक रूपये हर महीने अदा करे तो इस योजना का लाभ उठा सकता है. जैसा की उपर बताया गया है कि यह योजना बचत खाताधारकों के लिए है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है. खाताधारक के खाते से 'ऑटो डेबिट' के तहत 12 रूपये का अमाउंट काट लिया जाता है. यानी 12 रूपये का ये प्रीमियम एक ही बार में खाताधारक के खाते से काट लिया जाता है. इस योजना की पेशकश सार्वजनिक क्षेत्र की समान्य बिमा कंपनियों और किसी अन्य समान्य बिमा कंपनी द्वारा की जा रही है. इस योजना के लिए अलग-अलग बैंकों के साथ गठजोड़ भी किया गया है. 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीकरण आधार पर 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने और सक्षम करने की सहमति के आधार पर कार्य करेगी.

इसके लांच के बाद से PMSBY के तहत नामांकन धीरे-धीरे बढ़ा है. 31 जुलाई 2018 तक, देश भर में 13.74 करोड़ लोगों को PMSBY के तहत कवर किया गया है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) कवर की समाप्ति कब होती है?

- 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतम आयु) प्राप्त करने पर.

- बैंक खाते की समाप्ति या बिमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता.

- यदि सदस्य एक-से अधिक खातों से कवर होता है और बिमा कंपनी को प्रीयम अनजाने में प्राप्त होता है, तो ऐसे में बिमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सिमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है.

- यदि देय तिथि पर अपर्याप्त राशि शेष होने अथवा किसी अन्य संचालन मुद्दे के कारण बिमा कवर समाप्त हो गया है तो उसे निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति पर फिर से चालु किया जा सकता है. इस अवधि के दौरान जोखिम कवर ससपेंड कर दिया जाएगा तथा जोखिम कवर को फिर से शुरू करना बिमा कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगा.

- जब स्वत: नामे विकल्प दिया गया हो तो भागीदार बैंक उसी माह में, वांछनीय होगा कि प्रत्येक वर्ष का मई में, प्रीमियम की राशि की कटौती करके उसी माह ही देय राशि को नीमा कंपनी के खाते में प्रेषित कर देंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लाभ

- इस योजना के तहत आकस्मिक निधन और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाता है.

- अगर कोई धारक अपूर्णत: अपंग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये का भुगतान दिया जाता है.

- इस योजना के तहत बीमा राशि के लिए धारक को 12 रुपये प्रति वर्ष यानी 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होती है.

- इस योजना का बैंक से जुड़ी होने की वजह से धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्यूंकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी.

- इस योजना को इसलिए लांच किया गया ताकि जो लोग बेहद जोखिम उठानेवाले काम करते है उन्हें ये बीमा पॉलिसी प्राप्त करवाई जा सके. अगर भविष्य में उन लोगों के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें कोई आर्थिक तकलीफों से गुजरना ना पड़े.

- जो भी अकस्मात इस योजना के तहत बिमा पॉलिसी लेता है तो उसकी बिमा पॉलिसी रिन्यू हो जाती है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बिमा कवर प्रदान करती है. दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण और अपूर्ण विकलांगता होने पर इस योजना के तहत बिमा कवर दिया जाता है. 

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Shikha Goyal is a journalist and a content writer with 9+ years of experience. She is a Science Graduate with Post Graduate degrees in Mathematics and Mass Communication & Journalism. She has previously taught in an IAS coaching institute and was also an editor in the publishing industry. At jagranjosh.com, she creates digital content on General Knowledge. She can be reached at shikha.goyal@jagrannewmedia.com
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