महिलाएं नवंबर से शुरू होने वाले एनडीए परीक्षा में हो सकेंगी अब शामिल. 22 सितंबर 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल मई 2022 तक एनडीए परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी को स्थगित करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है. रक्षा मंत्रालय ने पहले अदालत से छूट देने का अनुरोध किया था.
यूपीएससी द्वारा आयोजित वर्तमान एनडीए रक्षा परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में मंत्रालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, और इस आधार पर महिलाओं को एनडीए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय मांगा. हालांकि, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है. पीठ ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया कि अगले वर्ष में प्रवेश के लिए एनडीए द्वारा एक वर्ष के दौरान दो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. इसलिए,
महिलाओं को केवल 2022 की परीक्षा देने की अनुमति देने का मतलब यह होगा कि एनडीए में उनका प्रवेश 2023 में होगा. इस प्रकार अब देश की उन महिलाओं को इस बार की एनडीए परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो देश हित में अपना सर्वश्व न्योछावर करने का जज्बा रखतीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा है कि "परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र की याचिका को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल होगा. सशस्त्र बलों ने सीमा और देश दोनों में बहुत ही आपात स्थितियों को देखा है. हमें यकीन है इस तरह का प्रशिक्षण यहां काम आएगा. हम इस प्रकार हमारे द्वारा पारित आदेश को ख़ारिज नहीं करेंगे. हम याचिका को यहां लंबित रखेंगे ताकि स्थिति उत्पन्न होने पर निर्देश मांगे जा सकें
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