योग्य अभ्यर्थी राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2011 से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा किया जाना है.
विस्तृत विज्ञापन
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
विज्ञापन संख्या: 4/परीक्षा ‘क‘/राजस्थान न्यायिक सेवा/2011-2012/ दिनांक: 22-07-2011
राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2011
1. राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीष (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित ऑन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते है।
विशेष नोटः- (1) On Line Application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
(2) आरक्षण की स्थिति एवं पद संख्या राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन होगी।
2. आवेदन प्रक्रिया- आवेदन On Line Application form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रुपये 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑन लाईन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.gov.in से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 5/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन -लाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. प्रवेश-पत्र - आयोग द्वारा समस्त ऑन लाइन आवेदनों में वेब-साइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेष-पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेष-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेष-पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब-साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेष-पत्र वेब-साइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेष-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (e-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।
4. परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें-
(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु-रुपये 250/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- रुपये 150/-
(ग) समस्त निःषक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु-रुपये 50/-
नोट:-1. ऑन लाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 40/-(रु.35/- आवेदन पत्र भरने हेतु+रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
2. ऑन लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
3. आवेदक अपना ऑन लाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गईं हैं।
4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर आयोग की वेब-साइट पर भी उपलब्ध हैं।
5. रिक्त पदों का विवरण:-
| कुल पद | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | निःशक्तजन | ||||
| सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | ||
| 101 | 37 | 15 | 12 | 04 | 09 | 03 | 15 | 06 | 03 |
| बैकलॉग के पद-13 वर्ष-2005 एवं 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करें।
नोटः-
1. उपरोक्त समस्त पद अस्थाई है जो कि स्थाई होने की सम्भावना है।
2. उपरोक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिये पुनः विज्ञापन/शुद्धि-पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।
3. शासन से सूचित रिक्त पदों में नियमानुसार महिलाओं, निःशक्त जन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा परंतु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा ।
4. निःशक्तजन अभ्यर्थियों के आरक्षण के सन्दर्भ में:-
(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार उपरोक्त दशार्य गये पदों में Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.) अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं । उक्त आरक्षित पद निम्न प्रकार से अभिव्यक्त की गई अक्षमताओं के आवेदकों हेतु है:-
Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)
O.L. – One leg affected (R or L)
B.L. - Both leg affected (Mobility not to be restricted)
O.A. - One Arm (R or L)
Visual Impaired (Blind & Low Vision)
B - Blind (Mobility not to be restricted)
LV - Low Vision (Mobility not to be restricted)
(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा, एवं जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी श्रेणी/वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5(4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जावेगा।
(स) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता को होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
5. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार भरा जायेगा ।
6. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ0जा0/ अ0ज0जा0/ अ0पि0व0) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा ।
8. सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक है।
9. पद का वेतनमान-रूपये 27700-44770, पेंशन- नियमानुसार।
6. शैक्षणिक योग्यता:
1. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विष्वविद्यालय से विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि ना हो और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य न हो।
(No candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by law in india and recognised as a such under the Advocates act, 1961)
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी और राजस्थानी भाषा और राजस्थान की सामाजिक रूढि़यों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
नोट:- आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुँचने की अन्तिम दिनांक तक आवेदक को वांछित योग्यता प्राप्त कर लेना चाहियें ।
7. आयुः- 1 जनवरी 2012 को 23 वर्ष की आयु पूरी किया हुआ हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हुआ होना चाहिएः-
परन्तु-
1. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थिति होने के लिये ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अपनी आयु के सम्बन्ध में हकदार समझा जाएगा।
स्पष्टीकरणः- आयोग द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा वर्ष 2008 में आयु सीमा की गणना 01.01.2009 को की गई थी। इस विज्ञापन हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2012 को की जा रही है, अतः ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2010 एवं 01.01.2011 को इस परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे उन्हें इस परीक्षा हेतु आयु सीमा की दृष्टि से पात्र माना जाएगा।
2. राजस्थान के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरीवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक षिथिल किया जाएगा।
3. राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहें व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. विधवा/विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
स्पष्टीकरणः- विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न-विवाह महिला के मामले में विवाह विछिन्नता का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि किसी कारण से, किसी वर्ष विषेष में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार रद्द किया जाता है, तो भर्ती प्राधिकारी अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये आयु में षिथिलता प्रदान करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
8. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक - अन्तिम दिनांक 25 अगस्त, 2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।
9. परीक्षा का माह एवं दिनांक - आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) राज्य के सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों यथा- अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अतः आवेदक किसी एक परीक्षा केन्द्र के जिले का नाम भरें। परीक्षा के माह व दिनांक से शीघ्र सूचित किया जाएगा।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में:- सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
11. नियुक्ति के लिये निरर्हताएं:- कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिये अर्हित नहीं होगाः-
(क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।
(ख) यदि वह किसी भी उच्च न्यायालय, सरकार या कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया या हटाया गया है।
(ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से उच्च न्यायालय या संध लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हित किया गया है।
(घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया हो।
(ड़) यदि इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को/या के पष्चात् उसके दो से अधिक संतानें हो।
परन्तु किसी अभ्यर्थी को, जिसके दो से अधिक संताने हैं, नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पष्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा।
स्पष्टीकरणः- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई सन्तान के कारण निरर्हता नहीं होगी।
(च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार कर चुका है या करता है।
स्पष्टीकरणः- इस खण्ड में शब्द ’’दहेज’’ का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट किया गया है।
13. आवेदन कैसे करें:-
अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट - राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें
कृपया ध्यान दें:-
1. ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नही होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. आवेदको को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमो का अध्ययन कर लें।
3. आयोग कार्यालय द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि ) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।
विशेष टिप्पणी:-
(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रष्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/षिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/ शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।
(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।
नोट:-
1. आवेदक जिनके आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/ निःशक्तजन, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है। विस्तृत विज्ञापन एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वैब-साइट www.rspc.gov.in या rspsconline.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा:- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचिंत साधनों की रोकथाम:- परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है
आयोग की वेबसाइट:- उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट www.rspc.gov.in या rspsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145-5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।
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