केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी अनुपूरक बिल को मंजूरी दी

Mar 23, 2017, 17:48 IST

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी. एस-जीएसटी को हरेक राज्य के विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है. मंजूरी के बाद जीएसटी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा.

GSTकेंद्रीय कैबिनेट ने 20 मार्च 2017 की बैठक में जीएसटी के सहायक चार विधेयकों मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) समेत केंद्र शासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) को मंजूरी दे दी.

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद इसे राज्यों की विधानसभा में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर किसी तरह की देरी करने के सोच में नहीं है.

केंद्र सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है. जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी.

एस-जीएसटी को हरेक राज्य के विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है. मंजूरी के बाद जीएसटी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा.

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सरकार को उम्मीद है कि आई-जीएसटी, सी-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और जीएसटी मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा तथा एस-जीएसटी को जल्दी ही राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी.

जीएसटी को लागू करने से पहले जीएसटी के सहयोगी बिलों को संसद की मंजूरी मिलनी जरूरी है. इसमें कम्पनसेशन लॉ, सेंट्रल-जीएसटी (सी-जीएसटी) तथा इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन टेरिटरी-जीएसटी (यूटी-जीएसटी) शामिल है.

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इन बिलों को संसद में रखा जाएगा. इन 5 बिलों में से स्टेट-जीएसटी (एस-जीएसटी) को प्रत्येक राज्य की विधानसभा की ओर से पास किया जाना है, जबकि अन्य चार को संसद की तरफ से मंजूरी मिलनी जरूरी है.

 

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